Driving Licence कैसे बनाये? 10 Steps में
Driving Licence Kaise Banaye :- भारत में किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए आपके पास सरकार की ओर से दिया गया अनुमति पत्र होने की आवश्यकता है उसी अनुमति पत्र को ड्राइविंग लाइसेंस कहा जाता है। भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अब गाड़ी नहीं चला सकते।
इस वजह से यह जानना आवश्यक हो जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (Driving licence Kaise Banaye Online) आपकी इसी समस्या का समाधान इस लेख में दिया गया है और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पूर्ण प्रक्रिया इस लेख में विस्तारपूर्वक बताई गई हैं।
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Driving License क्या होता है
आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक अनुमति पत्र होती है जिसकी सहायता से आप भारत में गाड़ी चला सकते है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको इस बात की अनुमति देता है कि आप भारत के किसी भी रोड पर अपने वाहन को चलाने के लिए स्वतंत्र हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं भारत एक घनी आबादी वाला देश है अगर यहां ऐसा व्यक्ति वाहन चलाएगा जो अपने वाहन को पूरी तरह से नियंत्रित करना नहीं जानता तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी।
इसी बात का ध्यान रखते हुए सरकार एक खास किस्म का कागज हर किसी को प्रदान करती है जिस दस्तावेज की सहायता से आप भारतीय रोड पर अपने वाहन को चलाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं।
Driving License कितने प्रकार का होता है?
आपको यह मालूम होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार का होता है ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ प्रकार के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी नीचे दी गई हैं।
1. लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस
जब कोई व्यक्ति वाहन चलाना सीख आता है तो उसे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास अगर एक वाहन है और आप चाहते हैं कि आपको एक लाइसेंस सरकार की ओर से दिया जाए।
तो इसके लिए आपको यह बात साबित करनी होती है कि आपको गाड़ी चलाना आता है। अब अगर आप गाड़ी लेकर रोड पर निकलते है तो आपके पास किसी प्रकार का दस्तावेज होना चाहिए।
बस इसलिए जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है अर्थात 1 महीने तक आप उस व्यक्ति की निगरानी में गाड़ी चला सकते हैं।
जिसके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है एक महीने बाद अगर वही व्यक्ति कहता है कि आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सही है तो आपको एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता हैं।
तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर आपको सबसे पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है एक महीने तक आप उस व्यक्ति के साथ गाड़ी चला सकते हैं जिसके पास परमानेंट लाइसेंस है उसके बाद आप को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता हैं।
2. पर्मनंट लाइसेंस
यह एक खास किस्म का दस्तावेज होता है जो आपको पूर्ण तरीके से स्वतंत्र करता है भारत के रोड पर गाड़ी चलाने के लिए। परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना होता है। उस ऑफिस में आपको अपना प्रमाण पत्र के साथ लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अटैच करके कुछ पैसों के साथ जमा करना पड़ता है।
उसके बाद आपको एक परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है जो भारत में 20 साल के लिए मान्य हैं। इस दस्तावेज को परमानेंट लाइसेंस कहते है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी वाहन को रोड पर चला सकते हैं।
3. अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस
अगर आप कभी विदेश जाते हैं और वहां गाड़ी चलाने की जरूरत पड़ती है तो आप कैसे वहां गाड़ी चला पाएंगे?
इसी समस्या का समाधान करते हुए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया इस दस्तावेज की सहायता से आपको विदेश में भी गाड़ी चलाने की अनुमति मिलती है। अगर आपको कभी कभार विदेश जाना है या फिर रोजाना विदेश जाने की जरूरत पड़ती है।
तो आपको वाह गाड़ी चलाना पड़ता होगा अगर आपके पास अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस है तब आप विदेश में भी गाड़ी चला सकते है अन्यथा आप को जुर्माना भरना पड़ेगा।
अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अपना भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र आरटीओ ऑफिस में जमा करना होता हैं।
4. लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस
यह एक खास किस्म का लाइसेंस होता है जैसे आप बिना गेर वाली गाड़ी, या किसी हाल की गाड़ी जैसे स्विफ्ट या जिप्सी के लिए बनवा सकते है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में आसपास अपने वाहन को चलाने के लिए किया जाता हैं।
अगर आपके पास भी कोई हल की गाड़ी है और आप उसके लिए लाइसेंस बनवाना चाहते है तो आप लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस बनवा सकते है मगर याद रखें इस प्रकार के लाइसेंस राज्य और राष्ट्रीय मार्ग पर मान्य नहीं होते हैं।
5. हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस
यह एक खास किस्म का लाइसेंस होता है जिससे बनवाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए इस लाइसेंस के जरिए आपको किसी भी भारी गाड़ी जैसे ट्रक या ट्रैक्टर चलाने की अनुमति दी जाती हैं।
बड़े-बड़े व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार की गाड़ियां चलाई जाती है जिस ने खासतौर पर बड़े-बड़े टेंपो और ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार की गाड़ी भारी गाड़ियों में आती है जिसे चलाने के लिए खास प्रकार का लाइसेंस बनवाना पड़ता है।
उस लाइसेंस को हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस कहते हैं इस लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना आवश्यक है जिसकी जांच आरटीओ ऑफिस के द्वारा की जाती हैं।
Driving License बनवाने के लिए महत्वपुर्ण डाक्यूमेंट्स
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कुछ खास दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जिनके बारे में नीचे बताया गया हैं।
- राशन कार्ड, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, आधार कार्ड आदि।
- आपके पास ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिससे आपकी उम्र या डेट ऑफ बर्थ साबित हो सके जैसे: Birth certificate, Voter ID या 10th Marksheet आदि।
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं – Driving Licence Kaise Banaye
ऊपर बताए गए सभी जानकारी को पढ़ने के बाद अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करें।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसकी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें –
1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए
आपको भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम सारथी हैं।
2. अपना राज्य चुनें
जैसे ही आप उस वेबसाइट पर जाएंगे आपको विभिन्न प्रकार के राज्यों के नाम देखेंगे उनमें से उस राज्य का चयन करें जिस राज्य में आप रहते हैं।
3. अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें
अपने राज्य का नाम चाहिए न करने के बाद आपके समक्ष विभिन्न प्रकार के विकल्प दिए जाएंगे उनमें से अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प चुनें और new driving licence नाम के विकल्प पर क्लिक करें।
4. कंटिन्यू पर क्लिक करें
आपको नई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए किन नियमों का पालन करना होगा और किन शर्तों के बारे में ध्यान रखना होगा इसकी एक लंबी सूची आपके समक्ष रखी जाएगी आप उसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़े।
5. लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को चुने
जैसा कि हमने आपको बताया की परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करने से पूर्व आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते वक्त लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दीजिए।
6. Online Application फॉर्म फील करें
जब आप ऊपर बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करेंगे तो आपके समक्ष एक सॉन्ग खुल जाएगा जो ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म होगा इस फॉर्म को आदेश अनुसार निर्देशों का पालन करते हुए ध्यान पूर्वक भरे और सभी जरूरी जानकारी को बताएं।
7. DL Appointment चुने
जब आप ऊपर बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करेंगे तब आपके समक्ष एक पेज खुलेगा जब आपको डीएल अपॉइंटमेंट चुनना होगा अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको एक प्रशिक्षण पास करना होता है आपको एक दिनांक और समय चुना है जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस में जाकर अपना प्रशिक्षण दे सकते हैं।
सीधे तौर पर इस पेज पर आप वह दिनांक और समय चुनें जिस दिन आप आरटीओ ऑफिस जा सकते हैं।
8. Pay Fee
इसके बाद आपको अपना पेमेंट भुगतान करना है। इसके लिए आप जब फॉर्म भरकर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष एक पेज खुलेगा जिसमें आपको कितने रुपए का भुगतान करना होगा वह बताया जाएगा इतने पैसों का भुगतान करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करें।
अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस सम्मिट हो चुका है आपको उस दिनांक और सही समय पर आरटीओ ऑफिस पहुंच जाना है अपने ड्राइविंग का एक छोटा सा प्रशिक्षण देना है और आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
Learning license के लिए आवेदन कैसे करें
जैसा कि हमने आपको बताया परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अपूर्व आपको एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है 1 महीने तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मान्य हो पाते हैं।
Step 1 – ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए।
Step 2 – उस राज्य का चयन करें जहां आप रहते हैं।
Step 3 – लाइसेंस अपॉइंटमेंट के विकल्प पर क्लिक करें।
Step 4 – New option पर क्लिक करें।
Step 5 – आपके समक्ष एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें अप्लाई फॉर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प चुनकर के उस फॉर्म को निर्देश अनुसार भरें।
Step 6 – जिस डॉक्यूमेंट के बारे में कहा जाए उसे भरे।
उसके बाद अपने लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए आपको जाना होगा तो उस दिनांक और समय का चयन करें जिस दिन आप आरटीओ ऑफिस जा सकते हैं।
ऊपर बताए गए सभी निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करने के बाद आपको चुने हुए दिनांक और समय के दिन RTO ऑफिस जाना है और सभी दस्तावेजों का निर्देश अनुसार जमा करने और अपने टेस्ट देने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिन में मुहैया करवा दिया जाएगा, बस याद रखें कि यह एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हैं।
आप learning driving licence मिलने के 15 दिनों बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और learning driving licence का 30 दिन इस्तेमाल करने के बाद ही आप तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न
यहां पर हमने सामान्यतः पूछे जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया हैं।
प्रश्न1. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कब आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर – लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप 16 साल की उम्र भर से अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको बिना गियर वाली गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाएगी उसके पास चाहता आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं।
प्रश्न2. ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?
उत्तर – ड्राइविंग लाइसेंस पाच प्रकार के होते हैं जिसमें – परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आता हैं।
प्रश्न3. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं?
उत्तर – ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास नागरिकता का प्रमाण पत्र और आपके पता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
प्रश्न4. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम कैसे आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर – ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अप आरटीओ ऑफिस जाकर आवेदन कर सकते है अन्यथा सरकार के द्वारा निर्मित सारथी नाम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सभी जरूरी दस्तावेज को अपलोड करने पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता हैं।
प्रश्न5. ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर क्या होता हैं?
उत्तर – भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। रास्ते में आपको ट्रैफिक पुलिस रोककर आप पर एक्शन ले सकता है इसलिए हमेशा अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखकर ही गाड़ी चलाएं।
निष्कर्ष : –
दोस्तों आशा करता हूं आज का आर्टिकल “ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (Driving licence Kaise Banaye Online)” आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे सोशल मीडिया और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले।
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